28 वर्षीय जन्मांध,दिव्यांग लड़की को कुकर्मी दीपक साहू ने बनाया अपनी हवस का शिकार हुई गर्भवती तो मां बेटे ने मिलकर कराया गर्भपात,,,

Deepak Sahu made a 28-year-old congenitally disabled girl a victim of his lust, she became pregnant, then the mother and son got her aborted together.,,


शक्ति-जैजैपुर :- जैजैपुर- थाना बाराद्वार -ग्राम खम्हरिया में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। जहां खम्हरिया निवासी दीपक साहू, पिता-चंद्रिका साहू नाम का व्यक्ति जो कि अपनी हवस की आग बुझाने के लिए अपनी ही जिगरी दोस्त की बहन जो की जन्म से अंधी दिव्यांग है,जिसे दीपक साहू ने कई माह तक अपनी कामवासना का शिकार बनाया, शादी का झांसा देता रहा और लगातार कई महीनो तक उसके शरीर के साथ खेलता रहा और वह लड़की जो की जन्म से अंधी है अपने बचाव में कुछ भी कर पाने में असमर्थ थी जिसका फायदा उठाकर वहसी दरिंदा दीपक साहू द्वारा लगातार अपने जिगरी दोस्त की बहन को अपने हवस की आग झोकता रहा, कुकर्मी वासना के पुजारी दीपक साहू को इस बात पर भी तरस नहीं आई की उसके जिगरी दोस्त की बहन जिसके सर से माता-पिता का सांया भी उठ चुका है, आपको बताते चलें कि कई महीनो तक दिव्यांग लड़की का दीपक साहू के द्वारा बलात्कार किया गया, और जब दिव्यांग लड़की 5 माह की गर्भवती हो गई, तो दीपक साहू ने इस बात को अपनी माता चंपाबाई को बताया जो की ग्राम खम्हरिया में मितानिन के पोस्ट पर कार्य कर रही है और उसने अपनी कूटरचित कार्य को अंजाम दिया, और दिव्यांग लड़की के छोटे भाई को मितानिन चंपाबाई के द्वारा यह कहा गया कि तुम्हारी बहन के दोनों आंख का इलाज करवाना है जिससे वह देख पाएगी, आरोपी दीपक साहू और उसकी माता चंपाबाई के द्वारा लड़की को आंखों के इलाज के बहाने बहला-फुसलाकर बम्हीनडीह अस्पताल में ले जाकर गर्भपात करा गया जिसकी खबर दिव्यांग लड़की को नहीं हो पाई, हद तो तब हो गई जब गर्भपात कराया गया तो लड़की का किसी प्रकार से इलाज तक नहीं कराया गया।

Deepak Sahu made a 28-year-old congenitally disabled girl a victim of his lust, she became pregnant, then the mother and son got her aborted together.


आरोपी दीपक साहू की माता चंपाबाई (मितानिन) का बम्हीनडीह हॉस्पिटल में अच्छा खासा पकड़, और गर्भपात करने वाले डॉक्टर एवं मितानिन पर भी सशक्त कार्यवाही होनी चाहिए ।

आरोपी दीपक साहू की माता चंपाबाई (मितानिन) एवं गर्भपात करने वाले डॉक्टर के ऊपर भी भ्रूण हत्या का मामला दर्ज होनी चाहिए एवं स्वास्थ्य विभाग को ऐसे दुराचारी मितानिन के ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही करते हुए पद मुक्त कर देना चाहिए एवं उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही भी होनी चाहिए।


सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी दीपक साहू के परिवार में कई तरह के नौकरी पेशे वाले व्यक्ति संबंधित हैं जो कि इस केस को रफा दफा करने के लिए परिवार वालों के सामने 5 लाख से लेकर 10 लाख तक की मुआवजा देने का शर्त रखा गया था, ऐसी नौकरी पेशे वाले व्यक्तियों पर भी कार्यवाही होनी चाहिए।


शिकायत की कॉपी में पीड़िता ने क्या दुख दर्द बयां किया है:-
मैं दोनो आंख से जन्म से दिव्यांग हूँ। कि मेरे गांव का ही दीपक साहू पिता जजपुर जिला चंद्रीका साहू उम्र लगभग 30 वर्ष, मेरे बड़े भाई का दोस्त है, जिसके कारण उसका हमारे घर में आना-जाना लगा रहता था। कि मेरे माता-पिता का स्वर्गवास हो गया है. तथा मेरा बड़ा भाई कमाने खाने बाहर चले गये हैं। हमारे घर में में मैं एवं मेरे छोटे भाई रहते है। कि उक्त व्यक्ति दीपक मेरे घर में कई बार मुझे अकेले पाकर मेरे साथ जबरजस्ती हाथ बांह को पकड़कर मेरे साथ मेरे ईच्छा के विरूद्ध अश्लील हकरत करता था, तथा मेरे मना करने पर भी नहीं मानता था। मैं आंख से दिव्यांग होने के कारण अपना बचाव भी नही कर पाती थी। कई बार मना करने पर वह बोला कि मैं तुम्हे शादी कर लूंगा तुम काहे चिंता कर रही है. तुम आंख से अंधी हो मुझे बहुत दुख लगता है, मैं तुम्हे शादी कर अपने साथ रखूंगा कहकर मेरे साथ माह सितम्बर 2022 से शारीरिक संबंध बनाता रहा है। इस दरम्यान में 5 माह की गर्भवती हो गई। फिर मैं अपने मोहल्ले के जितेन्द्र को कहकर दीपक को बुलाने को कहा तब दीपक मेरे पास आया तो उसको जानकारी दी कि मेरा महिना रूक गया है, तथा मुझे भारी-भारी लग रहा है, तब वह अपनी माता चम्पाबाई को बताया। तब चम्पाबाई मेरे भाई को मेरी आंख का ईलाज कराना है कहकर मुझे बम्हीनडीह हास्पिटल लेकर गये और वहां डॉक्टर ने मुझे दवाई खिलाया और मेरा गर्भपात किये। उसके पश्चात मेरे घर वापस बिना कुछ दवाई दिये छोड़ दिये। उसके पश्चात उसकी माँ चम्पाबाई द्वारा मेरा ईलाज भी नही करायी है।
फिर कुछ दिन पश्चात मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया तब फिर में उसकी जानकारी दीपक साहू को दिया और कहा कि तुम मुझे शादी करूंगा कहकर झूठा आश्वासन देते हुये बार-बार मेरे साथ शारीरिक संबंध बना रहे हो और मुझे धोखा दे रहे हो. मेरे साथ जल्दी शादी करो कहकर कही, तब दीपक साहू बोला कि मैं अब तुम्हारे साथ शादी नही कर सकता कहकर बोल रहा है। इस तरह उक्त दीपक साहू मुझे धोखे में रखकर मुझे शादी करने का झूठा आश्वासन देते हुये मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया है।
अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों पर गौर करते हुये उक्त व्यक्ति दीपक साहू पिता चन्द्रीका साहू जाति- तेली निवासी ग्राम खम्हरिया के विरूद्ध मेरे साथ शादी का झूठा आश्वासन देते हुये मेरी दैहिक शोषण करने के संबंध में उचित दण्डात्मक कार्यवाही करते हुये मुझे न्याय दिलाने की कृपा करें।


बरहाल वस्तु स्थिति का समझदारी न्याय पूर्वक कार्यशैली का परिचय देते हुए बाराद्वार थाना प्रभारी गगन वाजपेई के द्वारा अपराधी दीपक साहू को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376 कायम करके में जेल दाखिल कर दिया गया है।

भ्रष्ट्राचारियो को,,,
✍️जब तक तोड़ेंगे नहीं 📝तब तक छोड़ेंगे नहीं✍️

✍️कलम का बादशाह✍️

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