Sarpanch Dular Sahu of Gram Panchayat Bengchi was removed from the post in violation of Section 40, arbitrariness had to be costly.
सारंगढ़-बिलाईगढ़ :- जनपद पंचायत बरमकेला के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बेंगची के निर्वाचित सरपंच दुलार साहू को पद से हटाने का आदेश जारी हुआ है। उन पर धारा 40 का उल्लंघन का आरोप लगा था। जिसकी जांच के बाद एसडीएम सारंगढ़ ने उक्त आदेश प्रसारित कर सरपंच पद से पृथक किया गया है।
सरपंच दुलार साहू के विरुद्ध शिकायत देवराज दीपक द्वारा किया गया था। शिकायत में पाया गया कि सरपंच दुलार साहू ने पंचायत राज अधिनियम के अधीन कर्तव्यों के निर्वहन में घोर उपेक्षा करते हुए अपने करीबी रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाया गया। सरपंच साहू ने पत्नी रेवती साहू व भाभी मीना साहू के नाम से राशि आहरण कर अवैध रूप से आर्थिक लाभ पहुंचाने की शिकायत की गई थी। शिकायत पर जांच टीम जनपद पंचायत बरमकेला के सहा. आंत. व करारोपण अधिकारी जयराम पटेल व हबिलाल चौधरी द्वारा किया गया और जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद एसडीएम सारंगढ़ ने पंचायत राज अधिनियम के तहत धारा 40 का उल्लंघन होना पाया गया। इस मामले की शिकायत पर जांच सात माह पहले किया गया था और अब मामले की सुनवाई आई है। ऐसे में ग्राम पंचायत बेंगची के सरपंच के विरुद्ध हुई कार्रवाई के बाद हडकंप की स्थिति देखा जा रहा है और जनपद पंचायत बरमकेला के दूसरे अन्य पंचायतों में व्याप्त भर्राशाही करने वाले सहमे हुए है।
इन मामलों में की गई थी गडबडी:-
15 वां वित्त मद से नाली- गली की साफ सफाई बाबत रेवती साहू के नाम पर 20000 रुपए, इसी मद से एक बार फिर रेवती साहू के नाम पर मोटर पंप मरम्मत बाबत 92600 रुपए, इसी मद से मीना साहू के नाम पर चौपाल मरम्मत के लिए 50000 रुपए, इसी मद से एक बार फिर मीना साहू को पानी टंकी सफाई बाबत 48300 रुपए उनके बैंक अकाउंट पर डाल कर वित्तीय अनियमितता किया गया।
” बेंगची के सरपंच दुलार साहू को धारा 40 के तहत पद से हटा दिया गया है। जांज में गड़बड़ी पुष्टि हुई है। मामले में विधिवत जांच उपरांत उक्त कार्रवाई की गई है।
मोनिका वर्मा, एसडीएम
सारंगढ़.
भ्रष्ट्राचारियो को,,,
✍️जब तक तोड़ेंगे नहीं 📝तब तक छोड़ेंगे नहीं✍️
✍️कलम का बादशाह✍️
