Sarangarh-Bilaigarh :- Food license camp will be held on 27 January in Sarangarh and on 30 January in Baramkela,,,
सारंगढ़-बिलाईगढ़ :- दिनांक 24 जनवरी 2025 को कलेक्टर धर्मेश साहू के निर्देशानुसार व उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन व सीएमएचओ डॉ एफ आर निराला के मार्गदर्शन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा एफएसएसएआई की खाद्य अनुज्ञप्ति, पंजीयन शिविर का आयोजन सोमवार 27 जनवरी को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय सारंगढ़ में किया जाएगा।

इसी क्रम में 30 जनवरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरमकेला मे शिविर किया जाना निर्धारित है। पंजीयन का कार्य प्रातः 11 बजे से संध्या 4 बजे तक किया जाएगा । शिविर में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 के तहत रिपैकर, रीलेबरर, खाद्य परिवहन, थोक व खुदरा विक्रेता, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, किराना दुकान, मीट शॉप, पान ठेला, गुपचुप ठेला, गन्ना रस, जूस सेंटर, खाद्य बर्फ, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर , सब्जी, फल विक्रेता व अन्य किसी भी प्रकार के खाद्य कारोबार कर्ता को लाइसेंस, पंजीयन प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है। पंजीयन, लाइसेंस के लिए खाद्य कारोबार कर्ता के पासपोर्ट साइज का फोटो, आधार कार्ड, बिजली बिल, किरायानामा, नियम की एनओसी या गुमास्ता दस्तावेज होना अनिवार्य है। पंजीयन हेतु वार्षिक टर्नओवर 12 लाख तक होने पर ₹100 पंजीयन शुल्क, 12 लाख से 20 करोड़ तक पर ₹2000 है, जबकि उत्पादन कर्ता हेतु क्रमशः ₹3000 व ₹5000 का शुल्क प्रति वर्ष निर्धारित है। जिला प्रशासन की ओर से सभी खाद्य कारोबार कर्ताओं को अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर पंजीयन, अनुज्ञप्ति शिविर का लाभ उठाने की अपील की है।
बिना खाद्य लाइसेंस के व्यापार करने पर होगी सजा
बिना खाद्य अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के खाद्य कारोबार करने पर 6 माह का कारावास एवं एक लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा कड़ी कार्यवाही की जा सकती है।
✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️भ्रष्ट्राचारियों को,,,
✍️जब तक तोड़ेंगे नहीं 📝तब तक छोड़ेंगे नहीं✍️
✍️कलम का बादशाह✍️
