District Excise seized 10 liters of illegal liquor along with a bike in Bilaigarh area,,,
प्रमुख बिंदु:-
____आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2)59(क) का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया,,,
____कार्यवाही में सहायक आबकारी आयुक्त सोनल नेताम, सहायक जिला आबकारी अधिकारी संतराम वर्मा,आबकारी उप निरीक्षक विपिन कुमार पाठक, आबकारी मुख्य आरक्षक फागुलाल टण्डन एवं सुरक्षा गार्ड लोचन साहू का विशेष योगदान रहा,,,
सारंगढ़-बिलाईगढ़ :- दिनांक 18 नवम्बर 2024 को आबकारी वृत्त बिलाईगढ़ के द्वारा रविवार को अवैध मदिरा परिवहन पर 10 लीटर शराब और बाइक जप्त कर कार्यवाही किया गया है।
नकटीडीह बेलटीकरी मार्ग में ग्राम डुरूमगढ़ के पास आबकारी टीम के द्वारा एक बिना नंबर प्लेट का बजाज पल्सर एनएस दो पहिया वाहन को रुकवाया गया तथा वाहन चालक से पूछताछ की गई वाहन चालक ने अपना नाम उमेशदास मानिकपुरी होना बताया, उसे तलाशी देने के लिए कहा गया।

गवाहों के समक्ष उनकी पूर्वानुमति से उनकी तथा उनके द्वारा प्रयुक्त वाहन में रखे प्लास्टिक बोरी की विधिवत तलाशी ली गई। तलाशी में बोरी में एक सफेद रंग के बड़ी पालीथीन में भरा 10.0 लीटर कच्ची महुआ शराब के समान तरल को बरामद किया गया पूछताछ करने पर वाहन चालक ने बताया कि यह मदिरा विक्रय करने के लिए, ले के जा रहा है। बरामद तरल को मौके पर गवाहों के समक्ष विधिवत परीक्षण करने पर उसे कच्ची महुआ शराब होना पाए जाने पर सीलबंद कर मदिरा एवं मदिरा परिवहन में प्रयुक्त दो पहिया वाहन को कब्जा में आबकारी विभाग द्वारा लिया गया है एवं आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2)59(क) का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी को अग्रिम कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। इस कार्यवाही में सहायक आबकारी आयुक्त सोनल नेताम, सहायक जिला आबकारी अधिकारी संतराम वर्मा,आबकारी उप निरीक्षक विपिन कुमार पाठक, आबकारी मुख्य आरक्षक फागुलाल टण्डन एवं सुरक्षा गार्ड लोचन साहू का विशेष योगदान रहा।
भ्रष्ट्राचारियों को,,,
✍️जब तक तोड़ेंगे नहीं 📝तब तक छोड़ेंगे नहीं✍️
✍️कलम का बादशाह✍️
